PM मोदी, शाह और सिंधिया के खिलाफ आई इस याचिका पर दिल्ली HC ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में निराधार आरोप लगाए हैं। याचिका दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से भरी हुई है।

कैप्टन दीपक कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट के उम्मीदवार के रूप में भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ ली है, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएम मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसमें वे पायलट थे।

शाह और सिंधिया की उम्मीदवारी भी रद्द करने की मांग
याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएम मोदी खुद और अपने सहयोगियों को कानूनी जांच से बचाकर भारत के प्रधानमंत्री के अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से होने के कारण उसे पीएम के सहयोगियों द्वारा आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

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