अतुल सुभाष मोदी की मां ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

बहुचर्चित एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी सुसाइड केस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अतुल की मां ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी की मांग की है इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी अतुल की मां अंजू देवी मोदी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है

अंजू देवी मोदी का आरोप है कि उनका पोता अतुल की पत्नी के परिवार की अवैध हिरासत में है याचिका में बच्चे के ठिकाने पर भी सवाल उठाया गया है कहा है कि वो बच्चा कहां है, ये किसी को भी पता नहीं है इस समय अतुल की पत्नी, उसका भाई और मां अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद है

कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया
अंजू देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई कर तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया ये याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कुमार दुष्यंत सिंह ने दाखिल की है जबकि इस पर वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल ने बहस की

9 दिसंबर को अतुल ने की थी आत्महत्या
बता दें कि 9 दिसंबर का वो दिन मूलरूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष मोदी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बेंगलुरु में जॉब कर रहे थे आत्महत्या करने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था साथ ही एक घंटे से ज्यादा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था

मेरी मौत के जिम्मेदार 5 लोग
अतुल ने इस वीडियो में कहा मेरी मौत के जिम्मेदार 5 लोग हैं पत्नी नीकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, सासा अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया साथ ही जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनका पेशकार माधव भी इन सभी ने मिलकर मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है निकिता ने मेरे खिलाफ 9 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं

अतुल ने वीडियो में कहा, निकिता खुद मुझे छोड़कर गई मेरे साढ़े चार साल के बेटे को भी ले गई. मुझे उससे बात तक नहीं करने दी जाती बेटे को औजार बनाकर ये लोग मुझसे पैसे ऐंठ रहे हैं पहले सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ की डिमांड की गई फिर यह रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई जब मैंने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते

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