बाँदा| जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा निम्न विवरणानुसार खनन पट्टाधारक के विरूध नोटिस निर्गत की गयी|जिसमें ग्राम-खपटिहां कलां के गाटा सं0-100 का भाग (खण्ड सं0-02) रकबा 39.53 एकड़,जो मे० श्रीराम इन्टर प्राईजेज प्रो० संजीव साहू निवासी-एस 32,सिद्देश्वर नगर, आई०टी०आई०,झांसी के पक्ष में स्वीकृत है,की जांच की गयी।जांच में पाया गया,कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1528 घन मी० बालू व मोरम का अवैध खनन व परिवहन किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा किये जाने उक्त कृत्य के सम्बन्ध में 13,75,200 धनराशि का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।2 जून 2024 से 12 जून 2024 तक में अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग के आरोप में कुल 22 वाहनों को पकड़कर सम्बन्धित थाने की सुपुर्दगी में दिया गय है,जिससे राजस्व के रूप में कुल धनराशि 8,85,600 प्राप्त हुई है।