नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोपित और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। मंगलवार काे जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई दशहरे के अवकाश के बाद होगी।
सुनवाई के दाैरान पार्थ चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपित करीब दो साल दो महीने से हिरासत में है। उसे जमानत मिलनी चाहिए। दरअसल, पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया था कि ईडी ने चटर्जी से जुड़े परिसरों से 54.88 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।