पत्नी को भरण पोषण ना देने पर न्यायालय ने दिए कुर्की के आदेश

नानपारा,बहराइच: न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण की राशि न देने पर पति के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाकर कुर्की और वसूली का आदेश जारी कर दिया है। विगत 6 अप्रैल को परिवार न्यायालय बहराइच के अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय ने जिलाधिकारी को पत्र भेज का निर्देशित किया है कि एक मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भरण पोषण की धनराशि न दिए जाने पर शंकरपुर थाना रिसिया निवासी रफीक खान पुत्र मोहम्मद गुलाम की गाटा संख्या 409 ग्राम शंकरपुर की जमीन कुर्की कर भरण पोषण की राशि वसूल की जाए। ज्ञात हो कि रिसिया निवासी बाबुल निशा ने अपने पति रफीक खा पर भरण पोषण का मुकदमा पंजीकृत किया था जिस पर न्यायालय ने रफीक को भरण पोषण की राशि दिए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन मोहम्मद रफीक खा ने कोई राशि बाबुलनिशा को नहीं दी थी। जिसमें 710800 रुपए बकाया होने पर न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया है।आदेश जारी होने के कई महीने बाद भी कुर्की की कार्यवाही न होने से पीड़िता की समस्या जस की तस बनी हुई है।

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