बलिया। जिले में मंगलवार को तहसील- बॉसडीह, के ग्राम-रतनौली में धान की पराली जलाने की घटना सेटेलाईट के माध्यम से प्रकाश में आई है। जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को सम्बन्धित कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, थानाध्यक्ष, नायब तहसीलदार एवं उप कृषि निदेशक के द्वारा मौके पर पहुॅचकर किया गया। सम्बन्धित दोषी कृषक श्रीमती माया देवी के विरूद्ध जुर्माना धनराशि 2500 रुपया वसूल करने की कार्यवाही की गयी। वही कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिक अजीत सिंह निवासी विकास खण्ड-बेलहरी के द्वारा बिना एसएमएस लगाये हुए विखं-मनियर में कम्बाइन हार्वेस्टर के द्वारा धान की कटाई की जा रही थी, जिसे मौके पर उप कृषि निदेशक के द्वारा मनियर थाने में सीज की कार्यवाही की गई।
जनपद के समस्त कृषकों को उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो एंव शासनादेश के क्रम में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली/फसल अपशिष्टो को जलाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की घारा 24 एंव 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है।