कर्नाटक में कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार में मदद करने वाले मुख्य आरोपी के दोस्त को तीन साल की जेल और 60 हजार रुपये की सजा सुनाई गई घटना 4 दिसंबर 2021 को जिले के होन्नली में हुई थी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी ने पहले लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया लड़की का अपहरण करते वक्त आरोपी के दोस्त ने उसकी मदद की थी ऐसे में दावणगेरे जिला और सात्रा एफटीएससी कोर्ट ने उस आरोपी के साथ साथ उसके दोस्त को भी सजा सुनाई है
होन्नाली पुलिस स्टेशन में POCSO मामला दर्ज किया गया था जांच अधिकारी होन्नाली इंस्पेक्टर टीवी देवराज ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था जस्टिस रामनारायण हेगड़े ने पीड़ित लड़की को चार लाख रुपये का आर्थिक राहत देने का फैसला सुनाया है
पहले की दोस्ती फिर किया रेप
कर्नाटक में इससे पहले उडुपी में एक युवक ने लड़की के साथ पहले दोस्ती करके उसका रेप कर दिया था लड़के ने युवती से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की इसके बाद उसे मिलने के बुलाया और जब लड़की वहां पहुंची तो उसे नशीली चीज देकर उसका रेप कर दिया घटना के बाद पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया था आरोपी की पहचान अल्ताफ के रूप में हुई थी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अल्ताफ ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद कार में बैठाकर उसे घुमाने ले गया इस दौरान उसे नशीली चीज देकर उसका रेप कर दिया
माता-पिता के बयान के आधार पर दर्ज किया था केस
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अल्ताफ लड़की को छोड़ने जा रहा था हालांकि इसी वक्त स्थानीय हिंदू कार्यकर्ताओं ने कार को रोक लिया कार में लड़की नशे की हालत में थी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद पुलिस को जानकारी दी साथ ही आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई भी की पुलिस ने कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद पीड़िता के माता-पिता के बयान के आधार पर रेप का केस दर्ज कर लिया है