58 उर्वरक बिक्री केन्द्रों डाले छापे,14 नमूने भरे, चार विक्रेताओं के प्राधिकार-पत्र निलंबित चार को कारण बताओं नोटिस जारी
बाराबंकी। जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार झा के निर्देशानुसार बुधवार को जिला कृषि अधिकारी ने तहसीलवार टीम गठित कर खाद बीज की दुकानों में उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित दर पर बिक्री, टैगिंग तथा पी0ओ0एस0 मशीन के अनुसार उर्वरक का भौतिक सत्यापन को लेकर छापे मारी की।
तहसीलवार कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की गठित टीमों द्वारा जनपद में कुल 58 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डालकर जांच की गयी। कुल 14 नमूने ग्रहित किये गये, चार विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित एवं चार उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
तहसील नवाबगंज में उप कृषि निदेशक द्वारा कुल 10 छापे डाले गये तथा 02 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये, 03 विक्रेता साधन सहकारी समिति-मंजीठा, असेनी एवं दनियालपुर के अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। तहसील हैदरगढ़ में जिला कृषि अधिकारी द्वारा कुल 14 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले गये तथा 05 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये, 02 विक्रेता मेसर्स बाबी खाद भण्डार एवं किसान ट्रेडर्स, सुबेहा का प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया।
तहसील सिरौलीगौसपुर में जिला कृषि रक्षा अधिकार द्वारा 14 छापे डाले गये, 02 नमूना ग्रहित किये गये तथा 02 विक्रेता मेसर्स मयंक खाद भण्डार एवं हिमांशु कृषि सेवा केन्द्र मरकामऊ का उर्वरक प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया। तहसील-रामसनेहीघाट में भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती द्वारा 04 छापे डाले गये। तहसील-फतेहपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी कुर्सी द्वारा 08 छापे डाले गये, 03 नमूना ग्रहित किया गया।
तहसील-रामनगर में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए प्रीतम सिंह द्वारा 08 छापे डाले गये, 02 नमूना ग्रहित किया गया तथा साधन सहकारी समिति तेलियानी को रोस्टर के अनुसार समिति खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध न होने पर नोटिस निर्गत की गयी।
जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से कृषकों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही उनकी जोत/आवश्यकता के अनुरूप बिना किसी टैगिंग के बिक्री करें। अथवा की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
कृषक भाइयों से यह अपील की गयी कि अपनी जोत/कृषित भूमि के आधार पर उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से अपने आधार पर प्राप्त करें तथा रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री किया जाता है अथवा अन्य उत्पाद की टैगिंग की जा रही हो तो इसकी शिकायत कृषक भाई जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम नं0 9116295764 पर दर्ज करा सकतें है।