उन्नाव। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रामजी गुप्ता के विरुद्ध गौतमबुद्ध नगर की विशेष न्यायालय 138 एनआईए एक्ट ने चेक बाउंस के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। बांगरमऊ पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया है।
कस्बे के मोहल्ला कटरा निवासी सुनील कुमार गुप्ता वर्तमान में नोएडा में रहते हैं। उनका आरोप है कि चार वर्ष पहले रामजी गुप्ता से पांच प्लाटों का सौदा करके लगभग 16 लाख रुपये चेक और आरटीजीएस के माध्यम से अग्रिम भुगतान किया था। बाद में रामजी गुप्ता ने उन प्लाटों को बेच दिया था। सुनील के मुताबिक, रुपये वापस मांगने पर विवाद करने लगे। कई लोगों के दबाव में रामजी गुप्ता ने पैसा लौटाने का वादा किया और उनके नाम पर एक चेक भी दिया।
चेक बैंक में लगाई लेकिन खाते में रुपये न होने पर वह बाउंस हो गई थी। लगातार टालमटोल करने पर सुनील ने रामजी के खिलाफ विशेष न्यायालय 138 एनआईए एक्ट गौतमबुद्ध नगर में वाद दायर किया था। रामजी गुप्ता ने मामले में अग्रिम जमानत तो करा ली थी लेकिन इसके बाद वह अदालत में हाजिर नहीं हुए।
अदालत की ओर से रामजी गुप्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। बांगरमऊ कोतवाली को आदेश दिया है कि रामजी गुप्ता को गिरफ्तार करके 27 जून को अदालत में हाजिर करें। कोतवाली प्रभारी राजकुमार ने बताया कि अदालत के निर्देश का पालन किया जाएगा।