नीट परीक्षाः हाई कोर्ट के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नीट परीक्षा को लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को नीट मामले पर सुनवाई करने वाला है।

एनटीए की ओर से पेश वकील वर्धमान कौशिक ने कहा कि नीट को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की जरूरत है, क्योंकि सभी याचिकाओं में मुद्दा एक ही है। इसके पहले 14 जून को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने नीट मामले पर विभिन्न हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

इस मामले में केंद्र सरकार ने मद्रास आईआईटी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं हैं और वह नीट परीक्षा निरस्त करने के समर्थन में नहीं है। एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि टेलीग्राम ऐप पर नीट पेपर लीक का जो वीडियो चलाया जा रहा था वो फर्जी था।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, यह स्पष्ट है। अगर परीक्षा वाले दिन ही बच्चों को पेपर मिला था और उसे याद किया गया इसका मतलब पेपर केवल स्थानीय स्तर पर ही लीक हुआ था। लेकिन अगर हमें यह पता नहीं चलता कि कितने स्टूडेंट इसमें शामिल थे, तब दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा।

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