मुन्ना शुक्ला व मंटू तिवारी को उम्रकैद, सूरजभान सिंह समेत 6 बरी, बृजबिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा।

पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक ​​मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को बरी कर दिया था। बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा सीबीआई ने भी पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

Related Articles

Back to top button