ईंट भट्टे पर मजदूरों को बंधक बना कर रखे जाने के मामले में गृह सचिव से जवाब तलब

नैनीताल। हाई कोर्ट ने हरिद्वार में ईंट भट्टे पर मजदूरों को बंधक बना कर रखे जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद गृह सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी अनिल कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हिमालया ब्रिक फील्ड गुरूकुल नारसॉन रोड ग्राम टिकोला काला तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के मालिक विजय पॉल व पान्टी के द्वारा 45 मजदूरों को ईट भट्टे पर बंधक बनाकर रखा गया। याचिका में कहा कि इस प्रकरण पर याचिका दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 37 मजदूरों को मुक्त कर दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने इस प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए गृह सचिव को निर्देशित किया कि दो सप्ताह में जवाब दें कि पूरे प्रदेश में पिछले पांच साल से कौन-कौन सी विजिलेंस की कमेटी गठित की गई है और उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। कोर्ट ने यह भी बताने के निर्देश दिए हैं कि मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को कौन-कौन सी सुविधाए दी गई है।

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