मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई सितंबर में

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है । मामले की अगली सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में होगी।

सुनवाई के दौरान आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। अब्बास अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अब्बास के खिलाफ 4 नवंबर 2022 को केस दर्ज किया गया था। अब्बास मऊ से विधायक हैं और फिलहाल कासगंज की जेल में बंद हैं।

इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट 9 मई को अब्बास की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अब्बास के खिलाफ दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज से पैसे के लेन-देन के सबूत हैं। ईडी के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग के अपराध में किया गया।

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