सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला 5 अक्टूबर को

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग के आरोपित हालिया लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला फिर टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने 5 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से 10 सितंबर को 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 21 अगस्त को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है। राशिद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

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