बलिया। दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चार—चार हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम श्याम बहादुर राजभर पुत्र स्व. श्रीराम राजभर व चिन्ता देवी पत्नी श्रीराम राजभर निवासीगण करम्मर थाना खेजुरी है। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2019 में खेजुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चार—चार हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।