विकास भवन में दिव्यांग जनों के लिए आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर, दिव्यांगजनों को बताए गए उनके अधिकार

बाराबंकी। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में दिव्यांग जनों के अधिकारों पर शिविर का आयोजन विकास भवन में स्थित सभागार में श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों को भी अन्य लोगों के समान ही संपत्ति का स्वामित्व या उत्तराधिकार हासिल करने ,बैंक ऋण, बंधक, और दूसरे तरह के वित्तीय ऋण लेने का अधिकार है दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार करने पर कानून के तहत दोषी को जेल का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के कई अधिकारों को विहित किया गया है। इसके अतिरिक्त उपस्थित दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने हेतु अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तभी हम सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओ से लाभानवित होंगे। तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिसमें यदि आपका कोई वाद न्यायालय पर विचाराधीन है तो उस वाद की पैरवी हेतु आप प्राइवेट अधिवक्ता करने में सक्षम नही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी में निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते है। जिससे आपके वाद की पैरवी करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जा सकता है।
एजाजुल हक खान जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारीगण द्वारा मंच का संचालन किया गया एवं सरकार के द्वारा चलाई गयी दिव्यांगजनों के योजनाओं के बारें में विस्तृत जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिाकरी सुषमा वर्मा, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बालेन्दु द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारीगण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कनिष्ठ लिपिक सौरभ शुक्ला तथा काफी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहें।

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