बहन की हत्या के मामले में चचेरे भाई समेत तीन लोगों पर सिद्ध हुआ दोष…

हमीरपुर : जमीन हड़पने के मामले में घर में अकेले मौजूद चचेरी बहन को चूहा मार दवा सुंघाने के बाद उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में उसके चचेरे भाई समेत तीन लोगों पर दोषसिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -4 स्वाती ने सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई करने के आदेश किए हैं।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि थाना कुरारा के करियापुर गांव निवासी मृतका नेहा यादव की मां रामकुमारी पत्नी स्व.रघुवीर ने 16 फरवरी 2021 को कुरारा थाने में दी गई तहरीर में बताया कि जब वह अपने पिता को देखने मायके गई थी। तब घर में उसकी इकलौती पुत्री नेहा अकेली थी। उसके लापता हो जाने पर आरोपितों ने कपूर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिलाया और आरोपित पुलिस को गुमराह करते रहे। विवेचना के दौरान चचेरे भाई शैलेंद्र यादव, मुलायम व रणधीर के द्वारा नेहा को चूहा मार दवा खिलाकर बेहोश करने और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर शव खेत के बोरवेल में फेंकने की बात प्रकाश में आई। जिस पर पुलिस ने मृतका के चचेरे भाई समेत तीनों के खिलाफ हत्या व हत्या कर शव छिपाने का मामले में रिपोर्ट दर्ज की। जिसकी सुनवाई करते हुए बुधवार को तीनों के खिलाफ दोष सिद्ध किया गया है। सजा के विंदु पर 22 फरवरी की तिथि नियत की गई है।

Related Articles

Back to top button