हत्या के मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत तीन पर दोष सिद्ध, कल होगी सजा

हमीरपुर : युवक की हत्या कर उसका शव नीम के पेड़ में लटकाने के मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत तीन लोगों के खिलाफ अदालत में दोष सिद्ध हो गया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गैगस्टर की अदालत में तीनों आरोपितों को सजा सुनाई जाएगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि वर्ष 2007 में कुरारा थाने के सरससई गांव में गांव निवासी सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल समेत दिनेश और प्रह्लाद ने मिलकर युवक की हत्या कर दी थी और उसका शव गांव स्थित एक नीम के पेड़ में टांग दिया था। मृतक के स्वजन ने इस संबंध में थाना कुरारा में तहरीर दी थी। जिसमें पुलिस ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल समेत दिनेश और प्रह्लाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गैंगस्टर मनोज कुमार शासन ने तीनों के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही तीनों आरोपितों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जिन्हें मंगलवार को कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और सजा के बाद तीनों आरोपितों को पुलिस अभिरक्षा में जेल ले जाया जाएगा।

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