हमीरपुर : पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार के ऊपर हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर किसान की हत्या कर दी गई थी। वहीं उसकी पत्नी व बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने तीन सगे भाइयों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि 26 सितंबर 2012 की रात करीब साढ़े आठ बजे थाना सुमेरपुर के सुरौली बुजुर्ग गांव निवासी मैयादीन पुत्र रामदयाल अपनी पत्नी कमतुलिया, बेटे छत्रपाल और खेत के बटाईदार लल्लू के साथ कच्चे मकान के चबूतरे में बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गांव निवासी रानू पुत्र मुन्ना सिंह भदौरिया अपने साथी भुर्रू उर्फ भूपेंद्र सिंह, राजेश सिंह व राजू सिंह उसके घर आ धमका। सभी लोग अपने हाथ में अवैध असलहे लिए हुए थे। कुछ ही देर में सभी लोग गाली गलौज करने लगे और मना करने पर फायरिंग कर दी। जिसमें बटाईदार लल्लू की मौत हो गई और कमतुलिया और उसका बेटा छत्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। मैयादीन की तहरीर पर घटना वाली रात में ही पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या, हत्या करने का प्रयास, मारपीट व गाली गलौज की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने भुर्रू और राजेश सिंह के पास से असलहे भी बरामद किए थे। जिस पर इन दोनों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रानू के न मिलने पर तलाश न होने पर उसकी फाइल अलग कर दी गई। वहीं तीनों सगे भाई भुर्रू उर्फ भूपेंद्र सिंह, राजेश सिंह व राजू सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने तीनों सगे भाइयों भुर्रू उर्फ भूपेंद्र सिंह, राजेश सिंह व राजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। असलहा सहित गिरफ्तार होने पर जिला जज ने भुर्रू व राजेश सिंह के ऊपर 35-35 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं राजू को 33 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।