कई बार लोग गोरा होने होने के लिए क्रीम खरीदते हैं. कुछ क्रीम किसी के चेहरे पर असर दिखा देती है, तो कुछ नहीं दिखाती लेकिन एक शख्स ने गोरा होने के लिए 79 रुपये की क्रीम खरीदी. उसने एक दिन में दो बार अपने चेहरे पर क्रीम लगाई, लेकिन वह गोरा नहीं हुआ तो उसने कंपनी की शिकायत कर दी. उसने कहा कि क्रीम का विज्ञापन गुमराह करने वाला है. अब कंपनी को 15 लाख रुपये देने पड़ेंगे.
दिल्ली के जिला उपभोक्ता फोरम ने इमामी लिमिटेड पर ये 15 लाख का जुर्माना लगाया है. आयोग ने कंपनी पर ये जुर्माना भ्रामक विज्ञापन के चलते लगाया है दरअसल इमामी लिमिटेड के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक है उसने साल 2013 में 79 रुपये की फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी उसने निर्देशों के मुताबिक क्रीम को यूज किया लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी स्किन में कोई बदलाव नजर नहीं आया, तो उसने शिकायत कर दी
क्रीम लगाई गोरापन नहीं आया
शिकायत करने वाले शख्स ने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक क्रीम का इस्तेमाल किया गया तेजी से चमकने वाले गोरेपन के लिए दिन में दो बार चेहरे और गर्दन पर क्रीम का यूज किया, लेकिन स्किन पर गोरापन नहीं आया इस पर कंपनी की ओर से कहा गया कि शिकायत करने वाला शख्स ये बताने में असमर्थ था कि उसने निर्देशों के मुताबिक क्रीम का यूज किया
प्रोडक्ट की बिक्री के लिए किया
आयोग की ओर से कहा गया कि कंपनी के प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ये किस शख्स के लिए है और किस के लिए नहीं प्रोडक्ट पर लिखा गया “बीमार व्यक्ति के लिए नहीं” का क्या मतलब था कंपनी जानती थी प्रोडेक्ट पर लिखे गए निर्देश अधूरे हैं और बाकी चीजों की वजह से स्किन में बदलाव नहीं होगा इससे गुमराह करने वाला विज्ञापन साबित होता है कि प्रोडक्ट की बिक्री के लिए ऐसा किया गया