पुलिस की तानाशाही के आगे बौना हो गया हाई कोर्ट का आदेश

निष्पक्ष प्रतिदिन ब्यूरो
लखीमपुर-खीरी।
कस्बा खीरी में मोहर्रम की 9 तारीख को मोहल्ला तबेला स्थित मोहम्मद अशरफ आसिफ के सहन पर स्थानी पुलिस प्रशासन ने फेकड़ी करते हुए नई परंपरा को कायम करते हुए ताजियादारी के कार्यक्रम एवं ताजिया रखने का कार्यक्रम आयोजित कर दिया। जबकि उक्त सहन के संबंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैऔर हाई कोर्ट का यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी किया हुआ है इसके बावजूद भी मोहल्ले के कुछ दबंग लोगों ने पुलिस के साथ साथ गांठ करके उक्त अशरफ़ के सहन पर नई परंपरा कायम करते हुए मोहर्रम की 9 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन किया और ताजिया भी रख दिया जबकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का निर्देश भी है की प्रदेश में कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए कस्बा खीरी के मोहल्ला तबेला में उस स्थान पर नई परंपरा को कायम कर दिया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी मौजूद है.

उक्त जमीन का प्रथम पक्ष मोहम्मद अशरफ आसिफ ने बताया कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के संबंध में पुलिस को भी अवगत कराया उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और खीरी नगर पंचायत प्रशासन ने मनमानी करते हुए उनके सहन में ताजियादारी का कार्यक्रम आयोजित कर दिया और ताजियादारी से संबंधित कार्यक्रमों का भी आयोजित किया गया। इस बात को लेकर मोहम्मद अशरफ आसिफ ने हाई कोर्ट का आदेश समेत तहरीर जिलाधिकारी समेत कई उच्च अधिकारियों को भी भेजी लेकिन स्थानीय पुलिस ने न सिर्फ मोहम्मद अशरफ आसिफ की बात को नजरअंदाज कर दिया बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेश को भी दरकिनार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन का भी पालन नहीं किया मोहल्ले के 10 से 20 दबंग लोगों ने खीरी नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन से साठ गांठ कर मोहम्मद अशरफ के मकान के सहन पर जबरन नई परंपरा को कायम करते हुए ताजियादारी के कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। पीड़ित मोहम्मद अशरफ आसिफ ने उक्त मामले के संबंध में बीते कई दिनों से लगातार उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत भी कराया लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया मोहल्ले के कुछ दबंग लोगों ने पीड़ित मोहम्मद अशरफ आसिफ को नीचा दिखाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन से साठ गांठ करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को दर किनार कर दिया इसके अलावा स्थानीय लोगों के द्वारा पीड़ित मोहम्मद अशरफ आसिफ एवं उनके परिवार वालों को जान माल की धमकी भी दे डाली। पीड़ित मोहम्मद अशरफ आसिफ ने बताया कि उक्त मामले के संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत करेगा।

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