रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले के मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान CBI ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी संबंधित अथॉरिटी से मिल चुकी है जांच एजेंसी ने ये भी बताया कि एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने का अभी भी इंतजार है वहीं इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पहले ही CBI को मिल चुकी है मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी
लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी के जिस मामले में आरोपी बनाया गया है वह साल 2004 से 2009 का मामला है उस समय लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे लालू के अलावा मामले में उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी दो बेटियां (मीसा भारती और हेमा यादव) के अलावा 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे. सीबीआई के आरोप के मुताबिक लालू यादव के रेलमंत्री रहते हुए बड़े पैमाने पर रेलवे में नौकरी देने में गड़बड़ी की गई थी
क्या है मामला
आरोप के मुताबिक लालू यादव के मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे आरोप यह भी लगा कि आवेदकों से जो जमीनें ली गई हैं उसे लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारत के नाम पर लिया गया केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस घोटाले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी
आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी को लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े मामले में आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया था जब उन्हें सीबीआई ने बताया था कि मंजूरी रेलवे बोर्ड में सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है मंजूरी मिलने में दो हफ्ते लग सकते हैं
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें सूचित किया गया है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में दो सप्ताह और लग सकते हैं उस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर दबाव डाला गया है कोर्ट में तीन आरोपपत्र और दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किए गए थे कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सक्षम प्राधिकारी एक सप्ताह के भीतर मंजूरी दे दें कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए तय की थी