पिछड़ा वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही बीस हजार रूपए का अनुदान

कानपुर । उप्र की योगी सरकार पहले आओ ,पहले पाओ के तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए बीस हजार रुपए शादी अनुदान दे रही है। लेकिन इस योजना तहत अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को नहीं शामिल किया गया है। लाभ पाने के लिए दन उप्र शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी रविवार को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर कोमिल द्विवेदी ने दी।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 18 वर्ष से 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन शादी के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। लेकिन इसकी गणना वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि आवेदक आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है लेकिन फाइनल और सबमिट होने के बाद सुधार की कोई संभावना नहीं है। इस योजना का लाभ एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। तीसरी बेटी की शादी के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना से संबंधित जानकारी विकास भवन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

जाने शादी अनुदान के लिए कहा करें आवेदन

कोमिल द्विवेदी ने बताया कि उप्र सरकार के शादी अनुदान पोर्टल पर जाकर बेबसाइड http:hadianudan.upsdc.gov.in में आनलाइन पंजीकरण करने के लिए आवेदक अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके साथ ही शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023—24 से आवेदक तथा पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है दोनों का आधार आधारित ई—के.वाई.सी.सुनिश्चित किया जाना है। अत: आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है।

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