डीएम ने भाजपा के पूर्व विधायक अशोक चंदेल के बेटों के चार शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त

  • पूर्व विधायक सामूहिक हत्याकांड में आगरा जेल में काट रहे सजा
    हमीरपुर :
    सामूहिक हत्याकांड में आरोपित होने के बाद जेल में निरुद्ध चल रहे पूर्व सांसद और विधायक रह चुके अशोक सिंह चंदेल के दोनों पुत्रों के नाम दो राइफल व दो रिवाल्वर के लाइसेंस को जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने निरस्त करते हुए तत्काल इन शस्त्रों को कलेक्ट्रेट के मालखाने में जमा कराने के आदेश सदर कोतवाल को दिए हैं।
    महोबा संसदीय क्षेत्र के एक बार सांसद और चार बार विधायक रह चुके अशोक चंदेल को 26 जनवरी 1997 में शहर के सुभाष बाजार में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला के दो सगे भाइयों, भतीजे सहित पांच लोगों की हत्या में हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई है। चंदेल इस वक्त आगरा सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। चंदेल के दो पुत्रों अभयराज सिंह चंदेल और अजयराज सिंह चंदेल के नाम एक-एक रिवाल्वर और एक-एक राइफल के लाइसेंस थे। चंदेल सहित उसके पुत्रों के विरुद्ध कानपुर नगर के थाना बर्रा में वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त फौजी सुंदरलाल यादव ने जानलेवा हमला सहित संगीन धाराओं में मुकदमा कायम कराया था। इस हमले में लाइसेंसी असलहों का प्रयोग हुआ था। पुलिस की विवेचना के दौरान दोनों पुत्रों द्वारा लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग का आरोप सही पाया गया था। जिसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग का मामला जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडेय की कोर्ट में सुना गया। जिसमें पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर चंदेल के दोनों पुत्रों के एक-एक रिवाल्वर और एक-एक राइफल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। कोतवाली पुलिस को आदेशित किया गया है कि उक्त लाइसेंसी शस्त्रों को जल्द से जल्द मालखाना में जमा कराया जाए।

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