मौरंग मिले खाद्यान्न के मामले में कोटेदार पर दर्ज हुई एफआइआर, मिली खामियां

हमीरपुर। बीते दिन कलेक्ट्रेट में मौरंग मिलाकर राशन देने वाले कोटेदार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के बाद हुई जांच में राशन की दुकान में कई कमियां मिली। जिस पर पूर्ति निरीक्षक के द्वारा कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विकासखंड मुस्करा के अछपुरा बहदीना गांव के कई राशनकार्ड धारकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट आकर गांव के कोटेदार रामायण प्रसाद के खिलाफ घटतौली करने तथा मौरंग मिलाकर राशन दिए जाने की शिकायत की थी। जिस पर पूर्ति निरीक्षक मौदहा अभय उपाध्याय ने गांव जाकर मामले की जांच की और करीब चालीस राशनकार्ड धारकों के बयान लेकर वीडियोग्राफी भी कराई। इस दौरान राशन में मौरंग मिली पाई गई थी। पूर्ति निरीक्षक के द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार शुक्ला को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के द्वारा की गई अनियमितताओं के चलते आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की भी संस्तुति की गई थी। जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोटेदार के खिलाफ मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही आगे की भी कार्रवाई की जाएगी।

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