नई दिल्ली। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।
उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया के खिलाफ उनकी पत्नी को 14 स्थलों के आवंटन में अवैधताओं के आरोपों पर जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखा था।