– वर्ष 2024-25 में धान खरीद का लक्ष्य 1,57,000 टन निर्धारित
– एडीएम वित्त व राजस्व व डिप्टी आरएमओ ने क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण
मीरजापुर। मीरजापुर के क्रय केंद्रों पर सोमवार से धान की खरीद आरंभ हो गई। पहले दिन पंजीयन कराकर टोकन लेने के लिए क्रय केंद्रों और समितियों पर किसानों की भीड़ लगी रही। एडीएम वित्त व राजस्व शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी स्थित क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। क्रय केंद्रों पर आवश्यक उपकरण का डिस्पले, किसानों के लिए कुर्सी, तख्त और पेयजल की सुविधायुक्त प्रतीक्षालय बनाने का निर्देश दिया।
नवीन मंडी समिति में खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही पंजीयन के लिए पहुंच गए। क्रय केंद्र प्रथम ए व बी पर विपणन निरीक्षक राज कुमार सिंह, द्वितीय पर मोहनलाल कुशवाहा, तृतीय पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह और चतुर्थ पर कनिष्ठ सहायक नारायणजी दुबे ने किसानों के आवेदन पत्र जमा कराए। इसके बाद रजिस्टर पर पंजीयन किया गया। डिप्टी आरएमओ संजीव कुमार सिंह ने मंडी परिसर में क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर निर्देश दिया कि रजिस्टर में दर्ज आवेदन पत्रों की सूची केंद्र पर चस्पा करें, जिससे किसान सूची में दर्ज तिथि और समय के अनुसार धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर आएं।
जिला खाद्य विपण अधिकारी ने बताया कि जनपद में खाद्य विभाग की ओर से 32, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) 20, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) 19, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन (पीसीयू) 25, मंडी समिति एक और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के दो सहित कुल 99 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य 2300 रुपए और ग्रेड ए धान का 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में धान खरीद का लक्ष्य 1,57,000 टन निर्धारित किया गया है।
17 प्रतिशत से अधिक नमी वाले धान की नहीं होगी खरीद
क्रय केंद्र पर 17 प्रतिशत से अधिक की नमी वाले धान की खरीद नहीं होगी। विजातीय पदार्थ में अकार्बनिक एक और अकार्बनिक एक प्रतिशत अधिकतम अनुमन्य होगा। किसान द्वारा बिक्री के लिए लाए गए धान में क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए पांच प्रतिशत तक ही मान्य होगा। अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े हुए दाने होने पर तीन प्रतिशत और अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रित धान अधिकतम छह प्रतिशत ही मान्य होगा।
घोषणा पत्र देने के बाद ही बेच सकेंगे हाइब्रिड धान
हाईब्रिड धान को क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए किसान को घोषणा पत्र देना होगा। हाईब्रिड धान के बीज के खरीद की रसीद भी दिखानी होगी। किसानों से अधिकतम 35 प्रतिशत सीमा तक ही हाइब्रिड धान की खरीद होगी।