बलिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कृत्यानंद समिति की बैठक की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा जनपद प्रदेश के उन 9 जिलों में शामिल है जहां पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू है।
उपायुक्त उद्योग मायाराम ने बताया कि इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। जैसे- दर्जी, नाई, मोची, बढई, लोहार, कुंभार, सोनार मूर्तिकार ,राजमिस्त्री, धोबी, मालाकार, नाव व ताला बनाने वाले, टोकरी व गुड़िया खिलौने बनाने वाले, हथौड़ा बनाने वाले एवं मछली का नेट बनने वाले आदि हैं। इस योजना की पात्रता हेतु शर्तें निम्नवत है-आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम ना हो, परिवार का एक ही व्यक्ति लाभ हेतु पात्र होगा, सरकारी सेवा में योजित व्यक्ति का परिवार पात्र नहीं होगा, हस्तशिल्प पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए, किसी भी योजना में विगत 5 वर्षों से ऋण प्राप्त न किया हो।
उपयुक्त उद्योग मायाराम ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा सत्यापित 294 लाभार्थियों की सूची को राज्य स्तरीय निगरानी समिति को प्रेषित किया गया है।उक्त योजना का संचालन pmvishwakarma.gov.in के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, कौशल सत्यापन के माध्यम से कौशल उन्नयन, बुनियादी कौशल, उद्यमशीलता ज्ञान,15000 तक टूलकिट प्रोत्साहन, 3 लाख तक क्रेडिट सहायता और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन सुनिश्चित करती है।