दिल्ली कोचिंग हादसा, चार सह मालिकों ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। चारों आरोपितों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में एक आरोपित थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट जमानत प्रदान कर चुका है।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राव आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

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