बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष कारावास, अतरौली क्षेत्र में हुई थी घटना

अलीगढ़। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें कहा था कि वह फरीदाबाद स्थित मायके में गई थीं। बच्चे व पति हामिद उर्फ मिंटू घर पर थे।

20 अप्रैल 2022 को उनकी बेटी ने फोन कर बताया कि 18 अप्रैल 2022 को पिता हामिद ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे होश आया तो कपड़े अस्त-व्यस्त थे।

महिला काे दी थी जानकारी

महिला घर पहुंची तो किशोरी ने रोते हुए पूरी घटना बताई। पुलिस ने हामिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर हामिद को दोषी मानते हुए निर्णय सुनाया।

किशोरी के अपहरण में दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा

एडीजे द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने हरदुआगंज क्षेत्र में किशोरी के अपहरण में दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि हरदुआगंज क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत कराया था।

इसमें कहा था कि 30 जून 2017 को उनकी 16 वर्षीय बेटी खाना खाने के बाद कमरे में सो रही थी। सुबह चार बजे देखा तो वह कमरे में नहीं मिली। उसे हाथरस के हसायन क्षेत्र के भैंकुरी निवासी धीरज उर्फ टिंकू बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। धीरज के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने शनिवार को धीरज को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।

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