नीमच। नीमच पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने और शादी के लिए बेचने के मामले में दो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और चार को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला नीमच ने 15 वर्षीय नाबालिक का अपहरण करके उसकी शादी करने के लिए बेचने वालों तथा बलात्कार करने वाले 06 लोगों को दोषी ठहराते हुए दंडित किया है।
नीमच विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की माता ने थाना बघाना पर रिपोर्ट लिखाई थी कि 07.05.2021 की दोपहर 01 बजे उसकी 15 वर्षीय लड़की पड़ोसी की स्कूटी लेकर गैस की टंकी लेने के लिए गई थी। उसके बाद वो वापस नहीं आई। उसने पीड़िा की काफी तलाश की किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। इस लिए उसने पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस बघाना ने विवेचना के दौरान दिनांक 12.06.2021 को सूरत (गुजरात) से आरोपी दशरथ के कब्जे से दस्तयाब किया।
एक लाख रुपये में बेचा गया
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रजिया पठान एवं आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजा बना दोनों पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने रिश्तेदार तेजसिंह सोलंकी के घर ग्राम भागल लेकर गए। वहां तेजसिंह की पत्नी संतोषकुंवर और तेजसिंह की बहन कैलाशकुंवर सभी ने मिलकर आरोपी दशरथ को बुलाकर उसे एक रुपये में बेच दिया। शिवपुर ले जाकर आरोपी दशरथ सिंह के साथ शादी करवा दी उसके साथ बलात्कार किया गया।