जाली नोट मामले में सुधीर कुशवाहा के खिलाफ आरोप तय

पटना: बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की पटना स्थित विशेष अदालत ने विदेश से जाली नोटों की तस्करी के एक मामले में आज एक आरोपित सुधीर कुशवाहा के खिलाफ आरोप तय कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा ने खुली अदालत में आरोपित सुधीर कुशवाहा को उसके खिलाफ लगाये गये आरोपों को पढ़कर सुनाया। आरोपित ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 489 बी और 120 बी तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 के तहत आरोपी सुधीर कुशवाहा के खिलाफ आरोपों का गठन कर दिया। अदालत ने अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए अगली तिथि निश्चित कर दी।

मामला वर्ष 2015 का है। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र की है। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पांच लाख 94 हजार के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में एनआईए ने इस मामले में अपनी प्राथमिकी आरसी 15/2015 के रूप में दर्ज की थी। पूर्व में एनआईए ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन्हें न्यायालय से सजा हो चुकी है। जांच के दौरान इस मामले में संलिप्तता पाए जाने के बाद एनआईए ने सुधीर कुशवाहा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

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