बदायूं । 25 अप्रैल 2022 को विपक्षी पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चतुर्थ उझानी, चेयरमैन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम गोखले मार्ग लखनऊ को बनाते हुए याचिका दायर की। जिसमें उल्लेख किया कि उन्होंने अपने व अपने परिवार के जीवनयापन करने के लिए चक्की लगवाई थी। जिसका कनेक्शन नियम अनुसार बिजली निगम से लिया था, लेकिन निगम ने नियम विरूद्ध गलत तरीके से बिजली बिल भेजना शुरू कर दिया। गलत तरीके से जारी बिल का भुगतान भी जमा कर लिया, लेकिन भेजे गए बिजली बिलों में सुधार नहीं किया। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।