कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनुप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने मामले को रद्द करने की थरूर की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था। थरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था।

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