व्यापारियों के संगठन CAIT ने फ्लिपकार्ट के आगामी बिग बिलियन डेज़ सेल (Flipcart Big Billion Sale) में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के विज्ञापन के खिलाफ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) में शिकायत दर्ज की है और AD को ‘भ्रामक’ बताया है. दरअसल, CAIT ने अपनी शिकायत में विज्ञापन को ‘भ्रामक’ और देश के छोटे खुदरा दुकानदारों के खिलाफ़ बताया. उन्होंने इस एड को वापस लेने की भी मांग की है. साथ ही CAIT ने मांग की कि ‘झूठे या भ्रामक विज्ञापन’ के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया जाए और बच्चन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए की भी मांग की है.
बता दें,फ्लिपकार्ट को भेजे गए इस ईमेल का जवाब अभी तक नहीं मिला है और न ही इस बारे में अमिताभ बच्चन से संपर्क हो पाया है.
एड हुआ डिलीट?
CAIT के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने सीसीपीए में दायर शिकायत में कहा है कि धारा 2(47) के तहत परिभाषा के अनुसार, फ्लिपकार्ट ने अमिताभ बच्चन के माध्यम से मोबाइल की गलत कीमतों को लेकर जनता को गुमराह किया है. इस एड में कहा गया है कि वे जिस कीमत पर मोबाइल दे रहे हैं एक ऑफलाइन दुकानदार नहीं दे सकता. जबकि ऐसा नहीं है. ऑफलाइन दुकानदार भी मोबाइल व अन्य चीजों पर अच्छा-खासा डिस्काउंट दे रहे हैं. हालांकि यूट्यूब पर अब इस एड को प्राइवेट कर दिया गया है या फिर डिलीट कर दिया गया है जिसकी वजह से ये अब दिखाई नहीं दे रहा.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम क्या है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2019 पारित किया था. यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गया है.