राजस्थान हाई कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर कर दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि संविधान इस पद को मान्यता नहीं देता है. याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने भी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा, “उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है और भारत के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है.”
शुक्रवार को जबकि भाजपा नेता भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, दीया कुमारी और बैरवा ने एक समारोह में उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया.