हरदोई। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिहं ने बताया कि अक्षय तृतीया (10 मई 2024) के अवसर पर ज्यादातर बाल विवाह होने की वजह से बेटियों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना सहनी पड़ती है। उन्होंने बाल विवाह के बचाव के लिए समस्त संस्थाओ, महिला समूह, ग्राम प्रधानो एवं आगंनबाडी कार्यकत्रियो, आशाबहुओ, समाज सेविकाओ से अनुरोध किया है कि बाल विवाह को जनपद में खत्म करने के लिए, बच्चो के भविष्य को सवारने के लिए व बाल विवाह रोकथाम के लिए 181,1098, एवं 112 नम्बर पर कॉल करे या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई रेलवेगंज हरदोई में सम्पर्क करें। लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है तो बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले व्यक्ति जैसे पंड़ित, मौलवी, माता-पिता, दोस्त इत्यादि को दो वर्ष की कड़ी सजा या एक लाख का जुर्माना या दोनो हो सकते है।