जानलेवा हमला के मामले में दो आरोपियों को कैद

बलिया। जानलेवा हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार की शाम दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500- 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम रफीक पुत्र हलीम निवासी बालपुर थाना खेजुरी व समीम पुत्र शहीद निवासी बालपुर थाना खेजुरी है। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2008 में खेजुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500-500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।

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