इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिट ट्रस्ट के ऑर्डर 7, R-11 का आवेदन कर दिया खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की भूमि से शाही ईदगाह मस्जिद के अवैध कब्जे को हटाने की मांग में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मंयक कुमार जैन की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिट ट्रस्ट के ऑर्डर 7, R-11 का आवेदन खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली है।

बता दें छह जून 2024 को 32वीं सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। इस प्रकरण में 18 अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही थी।

क्‍या है मस्‍ज‍िद और मंद‍िर का पक्ष?
मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण सिविल वाद प्रतिबंधित हैं। मियाद कानून के अनुसार इसे निरस्त किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति होने के कारण सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। मस्जिद पक्ष ने सिविल वादों को निरस्त करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी दी है। मंदिर पक्ष ने आपत्तियों को निराधार बताया है।

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