सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई हुई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के दावा पर विश्वास करना मुश्किल है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में प्रदूषण के बजह से लागू ग्रैप-4 के प्रतिबंधों पर भी विचार करने की बात कही
कोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर को इस बात पर विचार करेगा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के लिए लागू ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील दी जाए या नहीं जज अभय एस. ओका और न ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ग्रैप-4 के तहत लागू प्रतिबंधों, विशेषकर दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोकने के फैसले को सही तरीके से लागू नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की
क्या है ग्रैप?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पहली बार 2017 में लागू किया गया था. यह दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार कदम उठाने के लिए चरणबद्ध योजना बताता है ग्रैप के तहत वायु गुणवत्ता चार चरणों में बांटा गया है, जिसमें खराब (AQI 201-300), बहुत खराब (AQI 301-400) ,गंभीर (AQI 401-450) और अत्यंत गंभीर (AQI 450 से ऊपर) हैं
कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति
कोर्ट ने दिल्ली के विभिन्न प्रवेश स्थलों पर ट्रकों के प्रतिबंध की स्थिति की जांच के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया दिल्ली सरकार ने बताया कि 113 प्रवेश स्थलों में से 13 केवल ट्रकों के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को सभी प्रवेश स्थलों पर जांच चौकियां बनाने का निर्देश दिया
ग्रैप-4 पर उठे सवाल
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दो दिनों में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और AQI अब ग्रैप-2 श्रेणी के अंतर्गत आ गया है शुक्रवार को दिल्ली की AQI 373 बहुत खराब दर्ज किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को गंभीर बताते हुए दिल्ली सरकार से कड़े कदमों में देरी और खराब क्रियान्वयन पर सवाल उठाए