बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों पर एक सितंबर को सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को करने का आदेश दिया।

कोर्ट एक सितंबर को इस मामले के क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगा। आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह पेश नहीं हुए। बृजभूषण ने आज कोर्ट से पेशी की छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण के पर्याप्त साक्ष्य हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि गले लगाना यौन शोषण के दायरे में नहीं आता है। यह सिर्फ गले लगाने भर का मामला नहीं है, मंशा के ऊपर निर्भर करता है, इसको साबित करने का दबाव आरोपित पर होता है।

उन्होंने कहा था कि एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि मंगोलिया में जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए गए तो वहां डिनर के समय बृजभूषण सबसे अलग टेबल पर बैठे। वहां पर शिकायतकर्ता को बुलाया गया और बृजभूषण ने उसकी छाती तो छुआ और अपना हाथ उसके पेट तक ले गए, उसके बाद दोबारा उसकी छाती को छुआ। क्या यह यौन शोषण के दायरे में नहीं आता है। अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि जो घटना देश के बाहर हुई है उसकी भी एफआईआर कनाट प्लेस थाने में दर्ज हुई है, ऐसे में इसी कोर्ट का क्षेत्राधिकार बनता है।

बृजभूषण सिंह की ओर से 9 अगस्त को वकील राजीव मोहन ने दलील देते हुए कहा था कि 6 लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक बृजभूषण के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर अलग-अलग जांच और चार्जशीट भी अलग-अलग दाखिल की जानी चाहिए थी। जबकि एक मामले में सभी 6 शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर एक ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया है।

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