निष्पक्ष प्रतिदिन
लखनऊ। प्रदेश के 19 जिलों में बिजली कनेक्शन लेना आसान होगा। मध्याचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने यह आदेश जारी किया है कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए घर का नक्शा पास होना जरूरी नहीं है। अब घरेलू मानचित्र पर ही कमर्शियल कनेक्शन मिल जाएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी भवानी सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के हिसाब से किसी भी बिल्डिंग में किसी भी श्रेणी का कनेक्शन दिया जा सकता है। हालांकि बीच में एलडीए ने एक नियम बना दिया था कि उनके यहां से बिना नक्शा पास कराए अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल कनेक्शन लेता है तो न दिया जाए। इसकी वजह से शहर में कई कनेक्शन लटक गए थे। अवैध तौर से बनी इमारतों में कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कनेक्शन के लिए आवेदक को एक शपथ पत्र लगाना होगा कि अगर कभी बिल्डिंग को गिराया जाता है यास्थानीय प्राधिकरण की तरह से आपत्ति आती है तो कनेक्शन विभाग काट सकता है उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि ऐसी स्थिति में कनेक्शन लेने के बाद उसको एलडीए या कोई भी प्राधिकरण कभी भी कटवा भी सकता है।एलडीए ने तीन साल पहले लखनऊ में कनेक्शन को कर लेसा को पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि घरेलू बिल्डिंग पर कमर्शियल कनेक्शन न दिया । कनेक्शन देने से पहले एलडीए से एनओसी ली जाए। अब इस चक्कर में सही बिल्डिंग बनाने वालों को भी कई बार कनेक्शन के लिए दौड़ना पड़ता था। क्योंकि पहले लेसा और उसके बाद एनओसी के लिए एलडीए का चक्कर लगाना भारी पड़ता था। लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। हालांकि कनेक्शन के समय कस्टमर को नक्शे की कापी जमा करनी होगी। इसमें 2005 के अनुसार आवेदक को संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर निगम से अनुमोदित या पंजीकृत आर्किटेक्ट से प्रमाणित नक्शा जमा करना होगा। इसको खुद के हस्ताक्षर करने होंगे। नक्शा कितने क्षेत्रफल में पास होगा यह सब लिखित बताना होगा। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले में शामिल हैं।