मां की हत्या करने के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

हमीरपुर : ललपुरा थानाक्षेत्र के कलौलीजार गांव में दो वर्ष पूर्व मां की हत्या कर शव आग के हवाले कर दिया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत ने आरोपित को आजीवन कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकणं शुक्ल व सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि वादी लालबहादुर ने ललपुरा थाने में तहरीर देकर बताया कि 21 मार्च 2022 को सुबह 10.30 बजे किसी बात से नाराज होकर उसका चचेरे भाई लालाराम उर्फ लल्लू विश्वकर्मा पुत्र स्व. राधेचरण निवासी कलौलीजार ने अपनी मां सजनवती (80) की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव में लकड़ी डालकर आग लगा दी। घटना गांव के सैनजीत खंगार ने देखी तो उसने लालबहादुर को बताया जिस पर वह गांव के रामबाबू खंगार के साथ मौके पर पहुंचा और आग बुझाई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसी दिन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत ने मुकदमें की सुनवाई के दौरान आरोपित लालाराम उर्फ लल्लू को मां की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

Related Articles

Back to top button