बदायूँ : 19 मार्च। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया है कि आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पत्र द्वारा रबी विपणन वर्श 2024-25 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूॅ खरीद में बटाईदार कृशकों को पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु निर्देषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि बटाईदार कृशकों के लिए पंजीकरण एवं विक्रय हेतु प्रक्रिया इस प्रकार है कि बटाईदार कृशक जनसेवा केन्द्र या स्वयं से सरकार द्वारा विकसित पोर्टल बिण्नचण्हवअण्पद पर अपना कृशक पंजीकरण करा/कर सकते हैं। बटाईदार कृशकों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूॅ बिक्री की जा सकेगी। बटाईदार कृशक व मूल कृशक/भू-स्वामी के मध्य लिखित सहमति, जिसमें कितनी भूमि पर बटाईदारी है का उल्लेख हो तथा मूल कृशक के भूलेख तथा उसके आधारलिंक्ड मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्रेशित कर पंजीकरण कराया जायेगा। मूल स्वामी के दूरभाश नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि उसकी जमीन का पंजीकरण बटाईदार श्रेणी मे किया गया है तथा वह अपना आधार नम्बर दर्ज कर बटाईदार द्वारा कराये गए पंजीकरण प्रपत्र देख सकता है।
भूमि जिसके विरूद्ध कृशक एवं बटाईदार ने पंजीकरण कराया है एवं गेहूॅ क्रय केन्द्र पर बेचा है, के विरूद्ध पुनः कृशक/बटाईदार न तो पंजीकरण करायेगा और न ही उस भूमि में उत्पादित गेहूॅ की बिक्री क्रय केन्द्र पर कर सकेगा। किसी भी दषा में मूल स्वामी के जमीन के कुल रकबे के सापेक्ष अधिकतम बिक्री योग्य गेहूॅ की सीमा (भू-स्वामी तथा बटाईदार की उपज का योग) से अधिक गेहूॅ की खरीद नहीं की जायेगी। गेहूॅ के मूल्य का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से बटाईदार के बैंक खाते में जायेगा।