मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने मंगलवार को प्रधान परिवार न्यायाधीश के न्यायालय में एक वाद दायर किया। भगवान श्रीकृष्ण को नाबालिग बताते हुए डीएम मथुरा को उनका संरक्षक नियुक्त करने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा बालक के रूप में होती है, इसलिए वह नाबालिग हैं। उनका संरक्षक डीएम या फिर किसी अन्य को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाए। इस मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई होगी।
उधर, ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय द्वारा पूर्व में न्यायालय में वाद दायर किया गया था कि शाही मस्जिद ईदगाह का वक्फ बोर्ड में पंजीकरण फर्जी तरीके से कराया गया था। इसमें गलत दस्तावेज लगाए गए हैं। इसलिए शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जाए। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब इसमें सुनवाई 19 मार्च को होगी।