हमीरपुर : भोज खाने जाते समय युवती को कुछेछा में अगवा कर दो युवकों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए बीते दिन विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुदेश कुमार ने दोनों आरोपितों को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी माना था। गुरुवार को सजा के बिंदु में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपितों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि सदर कोतवाली में पीड़िता के पिता ने 15 जून 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री को 14 जून को राजकुमार वर्मा निवासी चंदपुरवा थाना सुमेरपुर ले गया। घटना के दूसरे दिन सुबह 9 बजे जब उसकी पुत्री लौटकर आई तो बताया कि वह भोज खाने सहेली के साथ टीटू पेट्रोल पंप के पास जा रही थी। तभी राजकुमार व जनपद महोबा के थाना खन्ना अंतर्गत काहरा गांव निवासी सुधीर मिले। तभी सुधीर ने उसे कुछ सुंघा दिया और बाइक से जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बीते मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुदेश कुमार ने दोनों को दोषी मानते हुए गुरुवार को सजा के विंदु में सुनवाई करने के आदेश किए थे। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश ने सजा के विंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपितों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।