इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर तथा डॉ नूतन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित चार सूचना आयुक्तों की रिक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच द्वारा किया गया।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर 2023 को इन ई रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे जिसमें 19 दिसंबर 2023 तक आखिरी तारीख दी गई थी।इसके दो महीने बीतने के बाद भी अब तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आयोग में कुल पांच रिक्तियां हैं और 26 फरवरी को आयोग के सारे सूचना आयुक्त रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद आयोग पूरी तरह खाली हो जाएगा।अमिताभ और नूतन ठाकुर ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए हाईकोर्ट से राज्य सरकार को तत्काल इन रिक्तियों को भरे जाने के निर्देश देने की प्रार्थना की थी।