हमीरपुर : सुमेरपुर कस्बे के इमिलिया थोक में दो दशक पूर्व रंजिशन पिता-पुत्रों ने जानलेवा हमला किया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत ने दोष साबित होने पर आरोपित सगे भाइयों को सात वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के इमिलिया थोक निवासी सुभान खां उर्फ नन्ना ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 19 नवंबर 2004 की शाम 4.30 बजे वह अपने भाई इदरीश के साथ बाजार से घर लौट रहा था। जैसे ही वह लोग इमिलिया थोक कस्बा के भूरेलाल के दरबाजे के सामने पहुंचे तो मुहल्ले के रणधीर सिंह के ललकारने पर हाथों मे तमंचा लिए राजू उर्फ बलवान सिंह व इंदल सिंह मे तमंचा से फायर झोक दिया था। जिससे उसका भाई इदरीश घायल हो गया था। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र होने पर आरोपित पिता-पुत्रों सहित भाग निकले थे।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत ने दोष साबित होने पर सगे भाइयों राजू उर्फ बलवान व इंदल सिंह को सात वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इनके पिता रणधीर की मौत हो चुकी है।