छात्रा को भगा ले जाने वाले को चार वर्ष की सजा व दस हजार जुर्माना

हमीरपुर : गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने छात्रा को भगा ले जाने वाले आरोपी को दोषी मामते हुए को चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता ने थाना कुरारा में 27 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी जो हाईस्कूल में पढ़ती है वह सुबह नौ बजे अपने घर से साइकिल द्वारा विद्यालय पढ़ने जा रही थी। तभी जल्ला गांव निवासी रोहित उसे अपने साथ बहला फुसलाकर कहीं ले गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई करते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने रोहित को छात्रा भगा ले जाने के मामले में दोषी मानते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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