अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

फिरोजाबाद। जिले के थाना रसूलपुर इलाके में हत्या की आरोपी महिला को जिला न्यायालय के एडी जे प्रथम नवनीत गिरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हत्याभियुक्त पूनम द्वारा तीन वर्ष पूर्व अपने पति बंटी वर्मा पुत्र जगराम वर्मा से विवाद के दौरान बंटी के सिर में हथौड़े से प्रहार कर दिया था जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में  हत्यारोपी पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था । तीन साल से केस की प्रभावी पैरवी थाना रसूल पुर में तैनात विवेचक निरीक्षक फतेह बहादुर भदौरिया, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार देवप्रकाश द्वारा की जा रही थी। एडीजीसी प्रेम सिंह वर्मा द्वारा पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए।  

उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के  प्रभावी पैरवी से मिले ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रसूलपुर पर दर्ज मुक़दमे में  पूनम पुत्री गीतम सिंह निवासी गंगा नगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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